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इनकम टैक्स संशोधन बिल LS से पास, जानें आपके लिए क्या है


इनकम टैक्स संशोधन बिल LS से पास, जानें आपके लिए क्या है




नोटबंदी के बाद अघोषित टैक्स आय पर टैक्स वसूलने के लिए लाया गया आय कर संशोधन बिल मंगलवार को हंगामे के बीच लोकसभा से पास हो गया। इस बिल के मुताबिक 8 नवंबर को नोटबंदी का ऐलान किए जाने के बाद जमा की गई अघोषित आय पर 30 पर्सेंट टैक्स, 10% पेनल्टी और 33 पर्सेंट सरचार्ज वसूला जाएगा। यह सरचार्ज कुल टैक्स पर वसूला जाएगा जो 13 पर्सेंट के करीब होगा।
लोकसभा में नारेबाजी के बीच वित्त मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 8 नवंबर को बड़ा ऐलान किया था। उन्होंने कहा, 'सरकार को इनकम टैक्स कानून में संशोधन इसलिए करना पड़ रहा है क्योंकि नोटबंदी के बाद भी कुछ लोग ब्लैक मनी को वाइट करने की कोशिश में लगे हुए हैं।'

क्या हैं संशोधन?
अघोषित आय पर 30 पर्सेंट टैक्स, 10% पेनल्टी और 33 पर्सेंट सरचार्ज वसूला जाएगा। इस सरचार्ज को प्रधानमंत्री गरीब कल्याण सेस का नाम दिया गया है। यही नहीं यदि संबंधित व्यक्ति खुद इस रकम की घोषणा नहीं करता है और आयकर विभाग पकड़ता है तो इस राशि पर 75 पर्सेंट टैक्स और 10 पर्सेंट पेनल्टी लगेगी।
इस बिल की सबसे खास बात यह है कि 2.5 लाख रुपये से अधिक की अघोषित आय के 25 पर्सेंट हिस्से को सरकार गरीब कल्याण योजना के फंड में जमा किया जाएगा। इस राशि को शिक्षा, स्वास्थ्य और इन्फ्रास्ट्रक्चर पर खर्च किया जाएगा। इस स्कीम को पीएम गरीब कल्याण योजना के तहत लॉन्च किया गया है।
सरकार ने अघोषित आय पर करीब 75 पर्सेंट टैक्स लगाने का फैसला लिया है, जबकि बाकी बची 25 पर्सेंट रकम को निकाला जा सकेगा। गरीब कल्याण योजना के तहत खर्च होने वाली राशि को घर, सिंचाई और शौचालय में खर्च किया जाएगा। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक 8 नवंबर को हुई नोटबंदी के बाद से बैंकों के पास करीब 6.50 लाख करोड़ रुपए जमा हो चुके हैं।

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